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Jalandhar में पुलिस कमिश्नर के 2 सख्त आदेश; बिना HSRP नंबर प्लेट वाहनों को….

Khushi Kashyap
Last updated: September 23, 2026 4:55 pm
Khushi Kashyap
10 hours ago
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जालंधर (मेजर टाइम्स)। Jalandhar News: जालंधर शहर में अपराधियों की धरपकड़, यातायात व्यवस्था में सुधार और सार्वजनिक सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह के निर्देशों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत दो बड़े और महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। नए आदेशों के तहत बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) या छेड़छाड़ की गई नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। वहीं, शहर के सभी रेस्टोरेंट, कैफे, बार और मैरिज हॉलों को ‘फायरआर्म फ्री जोन’ (Firearm Free Zone) घोषित कर हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।

बिना HSRP नंबर प्लेट वाहनों पर ‘नो फ्यूल’ नियम

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) जसरूप बाठ ने पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी पहले आदेश की जानकारी साझा की:

Contents
  • बिना HSRP नंबर प्लेट वाहनों पर ‘नो फ्यूल’ नियम
  • कैफे, रेस्टोरेंट और बार में हथियार ले जाना व दिखाना गैर-कानूनी
  • नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

बिना नंबर प्लेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल: पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहर में कई दोपहिया, चार पहिया और कमर्शियल वाहन बिना नंबर प्लेट, टूटी-फूटी या गलत नंबर प्लेट के साथ घूमते पाए जाते हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। नए आदेशों के तहत जालंधर कमिश्नरेट की सीमा में आने वाले सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे किसी भी वाहन में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी (CNG) न भरें।

पेट्रोल पंपों पर नोटिस और 2 महीने का सीसीटीवी बैकअप: सभी पेट्रोल पंप मालिकों को अपने परिसर में इस आदेश का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, पेट्रोल पंपों के एंट्री-एग्जिट प्वाइंट्स और फ्यूल डिस्पेंसिंग एरिया में हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिनकी फुटेज कम से कम 2 महीने (60 दिन) तक सुरक्षित रखनी होगी।

कैफे, रेस्टोरेंट और बार में हथियार ले जाना व दिखाना गैर-कानूनी

डीसीपी जसरूप बाठ ने दूसरे बड़े आदेश ‘फायरआर्म फ्री जोन’ के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया:

हथियारों के ब्रांडिश/प्रदर्शन पर पूरी रोक: पुलिस के ध्यान में आया है कि कई युवा और लाइसेंस धारक कैफे, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल व बार में अपने हथियार साथ ले जाते हैं, टेबल पर रख देते हैं या उनका प्रदर्शन करते हैं। यह आर्म्स एक्ट का गंभीर उल्लंघन है।

‘फायरआर्म फ्री जोन’ के रूप में होगा रजिस्ट्रेशन: पुलिस प्रशासन ने सभी होटल, कैफे, रेस्टोरेंट और बार मालिकों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों को कमिश्नरेट पुलिस के पास ‘फायरआर्म फ्री जोन’ के रूप में तुरंत रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद इन परिसरों में लाइसेंसी अथवा अवैध, किसी भी प्रकार का हथियार ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

मुख्य द्वार पर लगाने होंगे चेतावनी बोर्ड: सभी प्रतिष्ठान मालिकों को अपने प्रवेश द्वार और अंदर स्पष्ट रूप से ‘फायरआर्म फ्री जोन’ के चेतावनी बोर्ड लगाने होंगे।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति पेट्रोल पंपों पर विवाद पैदा करता है या कैफे/रेस्टोरेंट में हथियार लेकर जबरन प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो प्रबंधन तुरंत संबंधित एसएचओ (SHO), एसीपी (ACP) या एडीसीपी (ADCP) को सूचित करे। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों और हथियार प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस (BNS) तथा आर्म्स एक्ट की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और उनके हथियार लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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