मोहाली के बहुचर्चित सनटेक सिटी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में किसानों के साथ हुई कथित धोखाधड़ी और अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को 10 सितंबर को जालंधर स्थित जोनल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है।
ईडी ने यह समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 54 के तहत जारी किया है। जांच एजेंसी का कहना है कि 27, 29 और 31 अगस्त को मांगी गई पुलिस जांच रिपोर्ट समय पर जमा नहीं कराई गई थी, जिसके चलते एसएसपी को जरूरी दस्तावेज और जानकारी के साथ तलब किया गया है।
बार-बार पत्र भेजने के बावजूद मोहाली पुलिस ने नहीं दर्ज की नई एफआईआर
ईडी के अधिकारियों के अनुसार:
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अनदेखी का आरोप: ईडी ने जुलाई और अगस्त महीने में मोहाली पुलिस को अपनी जांच के निष्कर्ष और रिपोर्ट बार-बार भेजी थी तथा मामले में नई एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
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क्या है पूरा मामला: यह पूरा मामला मुल्लांपुर पुलिस स्टेशन में नवंबर 2022 में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। इसमें भारतीय सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के तत्कालीन सचिव अजय सहगल और अन्य पर गंभीर आरोप लगे थे।
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किसान मुआवजे से वंचित: आरोपियों पर फर्जी सहमति पत्रों (Consent Letters) का इस्तेमाल करके चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) हासिल करने और स्थानीय किसानों को उनकी जमीन के उचित मुआवजे से वंचित करने का आरोप है।
सनटेक सिटी-एसएसपी समन मामले का संक्षिप्त विवरण
| मुख्य पहलू | विवरण / महत्वपूर्ण तथ्य |
| जांच एजेंसी | प्रवर्तन निदेशालय (ED) |
| समन्ड अधिकारी | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), मोहाली |
| पेशी की तारीख | 10 सितंबर 2026 |
| लागू कानून | PMLA की धारा 54 |
| मुख्य मुद्दा | सनटेक सिटी प्रोजेक्ट में फर्जी दस्तावेजों से CLU लेना व किसानों से धोखाधड़ी |
| मूल FIR | नवंबर 2022 (मुल्लांपुर पुलिस स्टेशन) |
