जालंधर कैंट के दीप नगर-रहमानपुर रोड पर सेंट जोसेफ स्कूल के पास लगभग 5 एकड़ कृषि भूमि पर कथित तौर पर अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक आरटीआई (RTI) एक्टिविस्ट ने नगर निगम और जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त कृषि भूमि का चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) और लेआउट प्लान पास करवाए बिना ही कॉलोनी विकसित करने का काम धड़ल्ले से शुरू कर दिया गया है, जहां सड़कें निकालने और प्लॉट काटने की प्रक्रिया जारी है।
3.50 लाख रुपये प्रति प्लॉट का दावा; कमर्शियल साइट्स काटने का भी आरोप
शिकायत में कॉलोनाइजरों द्वारा किए जा रहे दावों और प्लॉटों की बिक्री को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं:
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प्लॉट की कीमत व कमर्शियल साइट्स: शिकायतकर्ता के अनुसार, इस कथित कॉलोनी में प्रति प्लॉट की कीमत लगभग 3.50 लाख रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा मुख्य सड़क की तरफ करीब 13 से 14 कमर्शियल प्लॉट भी काटे जाने का दावा किया गया है।
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‘कॉलोनी अप्रूव्ड है’ कहकर झांसा: संभावित खरीदारों को कथित तौर पर यह कहकर भरोसा दिलाया जा रहा है कि कॉलोनी प्रशासन से पास है और प्लॉट की रजिस्ट्री कराने में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी।
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राजनीतिक शह का आरोप: शिकायत में एक स्थानीय सत्ताधारी नेता की कथित राजनीतिक शह का भी जिक्र किया गया है। हालांकि, इन सभी दावों और आरोपों की अभी तक संबंधित सरकारी विभागों या किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
नगर निगम से रिकॉर्ड जांचने और कार्रवाई की मांग
RTI एक्टिविस्ट ने नगर निगम (Municipal Corporation) और पुडा/ग्राम पंचायत से संबंधित भूमि के CLU, नक्शे, मंजूरी और अन्य जरूरी दस्तावेजों की गहनता से जांच करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि यदि जांच के दौरान कॉलोनी का निर्माण नियमों के विपरीत पाया जाता है, तो दोषियों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
फिलहाल शिकायत मिलने के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन के रुख पर नजरें टिकी हुई हैं। आधिकारिक जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या उक्त भूमि पर वैध मंजूरी ली गई थी या नहीं।
