शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के सदस्य और शिरोमणि अकाली दल (बादल) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह चावला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने उनके खिलाफ बलात्कार (रेप), गलत तरीके से बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोपों के तहत आपराधिक मामला (FIR) दर्ज किया है। मामला उजागर होने और चौतरफा घिरने के बाद चावला ने अकाली दल के सभी पदों और SGPC की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है।

BNS की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज; पीड़िता ने अदालत में दिए बयान
मामले की पुलिस कार्यवाही और दर्ज आरोपों का विवरण:
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21 अगस्त को दर्ज हुआ मामला: श्री आनंदपुर साहिब थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर 21 अगस्त 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (रेप), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान: पीड़िता ने अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान कलमबद्ध (164 के तहत) करवाए हैं। महिला का आरोप है कि अमरजीत सिंह चावला ने उसे बंधक बनाकर रखा, उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकियां दीं।
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पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल: आरोप है कि पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल एफआईआर को लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं किया, जिससे पुलिस की निष्पक्षता और भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
1 महीने से फरार; चावला ने वीडियो जारी कर बताया ‘साजिश’
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दुगरी रोड निवासी चावला फरार: एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही दुगरी रोड निवासी अमरजीत सिंह चावला पिछले करीब एक महीने से पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं।
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सोशल मीडिया पर दी सफाई: दो दिन पहले चावला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर खुद पर लगे सभी आरोपों को निराधार और झूठा बताया। उन्होंने इसे अपना राजनीतिक व सामाजिक ‘चरित्र हनन’ (Character Assassination) करने की साजिश करार दिया। चावला का कहना है कि वे कानून का सम्मान करते हैं और अदालत के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।
पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं।
