Jalandhar (मेजर टाइम्स) : जालंधर वेस्ट हलके में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम (Municipal Corporation Jalandhar) बड़ा बुलडोजर एक्शन लेने की तैयारी में है। काला संघिया रोड पर स्थित घासमंडी इलाके में प्रसिद्ध डोली पैलेस (Doli Palace) को तोड़कर अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी में अब नगर निगम का एमटीपी (MTP) विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना मंजूरी कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर के साथ-साथ वहां अवैध रूप से प्लॉट खरीदने व बेचने वालों पर FIR दर्ज करवाई जाएगी, जबकि निर्माणाधीन कोठियों व इमारतों को सील कर डिच मशीन चलाई जाएगी।
डोली पैलेस तोड़कर काटी गई बिना मंजूरी की कॉलोनी
मामले की पृष्ठभूमि और एमटीपी विभाग की जांच का विवरण:
जालंधर वेस्ट के घासमंडी (काला संघिया रोड) इलाके में पहले डोली पैलेस मौजूद था। मैरिज पैलेस को गिराने के बाद उक्त जमीन पर बिना टाउन प्लानिंग और नगर निगम की अनिवार्य मंजूरियों (NOC) के अवैध रूप से प्लॉट काटकर कॉलोनी विकसित कर दी गई।
कॉलोनाइजर द्वारा सरकारी नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनी बसाने से नगर निगम को फीस व टैक्स के रूप में लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।
ATP रविंदर कुमार का बयान: “दो नोटिस जारी, अब होगी FIR और सीलिंग की कार्रवाई”
नगर निगम के एटीपी (ATP) रविंदर कुमार ने मामले पर कड़ी चेतावनी जारी करते हुए बताया:
एटीपी रविंदर कुमार के अनुसार, उक्त अवैध कॉलोनी के मालिक/कॉलोनाइजर को दो नोटिस पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब तीसरा व फाइनल नोटिस जारी होते ही मौके पर डिच (बुलडोजर) चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा।
निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना एनओसी (NOC) प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइजरों के अलावा वहां अवैध निर्माण करने वालों और प्लॉटों की खरीद-फरोख्त में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई जाएगी।
नगर निगम की आम जनता से अपील: बिना NOC न खरीदें प्लॉट
नगर निगम प्रशासन ने जालंधर वासियों से अपील की है कि वे अपनी गाढ़ी कमाई किसी भी अनधिकृत या अवैध कॉलोनी में न लगाएं। किसी भी जगह जमीन या घर खरीदने से पहले नगर निगम के एमटीपी विभाग से कॉलोनी की मंजूरी और एनओसी (NOC) की पुष्टि अवश्य कर लें, अन्यथा अवैध निर्माणों पर सीलिंग और डिच कार्रवाई के लिए संपत्ति मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
