PSEB School Affiliation Rules: पंजाब में नए प्राइवेट स्कूल खोलने और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) से मान्यता (Affiliation) लेने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए राज्य सरकार ने ज़मीन संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पूरे राज्य में एक समान ज़मीन की शर्त लागू नहीं होगी। सरकार ने इलाकों को Category B, C और D में वर्गीकृत कर 10वीं और 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) कक्षा के लिए अलग-अलग ज़मीन के मापदंड तय किए हैं।

कैटेगरी अनुसार ज़मीन की नई शर्तें
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Category B (7 बड़े शहर): अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, मोहाली, चंडीगढ़, बठिंडा और पटियाला शामिल हैं।
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10वीं कक्षा: ज़मीन की शर्त 5,000 वर्ग मीटर से घटाकर 2,000 वर्ग मीटर की गई (60% छूट)।
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12वीं कक्षा: ज़मीन की शर्त 5,000 वर्ग मीटर से घटाकर 2,800 वर्ग मीटर की गई।
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Category C (26 शहर): होशियारपुर, पठानकोट, संगरूर आदि शामिल हैं।
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10वीं कक्षा: 2,800 वर्ग मीटर ज़मीन अनिवार्य।
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12वीं कक्षा: 3,600 वर्ग मीटर ज़मीन अनिवार्य।
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Category D (गांव व छोटे शहर): यहाँ पुराने नियम ही लागू रहेंगे। 10वीं और 12वीं दोनों स्तरों के लिए 5,000 वर्ग मीटर ज़मीन होना आवश्यक है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब और क्लासरूम के नियम
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लाइब्रेरी व कंप्यूटर लैब: कम से कम 15×25 फीट साइज के कमरे अनिवार्य।
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क्लासरूम: हर अतिरिक्त सेक्शन के लिए एक अलग क्लासरूम होना ज़रूरी होगा।
मान्यता फ़ीस और सिक्योरिटी डिपॉज़िट (Fee Structure)
| विवरण | निर्धारित राशि |
| नई मान्यता फ़ीस (15 सितंबर तक) | ₹1.50 लाख |
| अतिरिक्त ग्रुप फ़ीस | ₹50,000 प्रति ग्रुप |
| सिक्योरिटी डिपॉज़िट (10वीं कक्षा) | ₹75,000 |
| सिक्योरिटी डिपॉਜ਼ਿਟ (12वीं पहला ग्रुप) | ₹1.00 लाख |
| सिक्योरिटी डिपॉਜ਼ਿਟ (12वीं अतिरिक्त ग्रुप) | ₹25,000 प्रति ग्रुप |
वार्षिक रिपोर्ट व अपील प्रक्रिया
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सालाना रिपोर्ट फ़ीस: 1 से 30 सितंबर तक जमा करने पर ₹50,000। 1 से 15 अक्टूबर के बीच जमा करने पर ₹50,000 फ़ीस + ₹20,000 लेट फ़ीस लगेगी।
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मान्यता रद्द होने पर अपील: मान्यता रद्द होने की स्थिति में स्कूल 60 दिनों के भीतर ₹75,000 फ़ीस देकर पुन: आवेदन कर सकता है।
